WhatsApp Web में डार्क थीम कैसे लगाएं, पूरी जानकारी

WhatsApp Web Dark Mode Theme in Hindi

WhatsApp Web Dark Mode Theme in Hindi: क्या आप जानते हैं कि आप केवल व्हाट्सएप्प ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप्प वेब की भी थीम को डार्क थीम में बदल सकते हैं। व्हाट्सएप्प वेब जिसमें व्हाट्सएप्प के कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, इनमें से एक फीचर डार्क थीम भी है, तो आइये जानते हैं, WhatsApp Web में Dark Mode कैसे इनेबल करें।

डार्क मोड, जिसे काला मोड भी कहा जाता है, एक तकनीकी सुविधा है जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होती है। डार्क मोड व्हाट्सएप्प उपयोगकर्ता की बेहद मनपसंद थीम है। जब कोई उपकरण डार्क मोड में होता है, तो उसकी स्क्रीन की रोशनी कम हो जाती है ताकि उपयोगकर्ता को कम रोशनी में भी उसका उपयोग करने में सक्षमता मिले और कम रोशनी में भी आराम से इसका इस्तेमाल कर सकें।

कई व्हाट्सएप्प उपयोगकर्ता को यह पता नहीं होता कि केवल व्हाट्सएप्प ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप्प वेब भी अपने उपयोगकर्ता को यह सुविधा प्रदान करता है। इससे में वह अपनी स्क्रीन या डिस्प्ले की रोशनी को कम कर सकते हैं। तो आइये जानते हैं, व्हाट्सएप्प वेब में डार्क थीम मोड कैसे ऑन करें।

How to enable Dark Mode theme on WhatsApp Web

व्हाट्सएप्प वेब में डार्क थीम मोड कैसे इनेबल करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें।

  • अपने WhatsApp Web को ओपन करें और फिर दाई तरफ ऊपर की ओर दिख रहे Kebab Menu (︙) के आइकॉन पर क्लिक करें।
  • “Settings” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • “Theme” के ऑप्शन को चुनें।
  • फिर वह दिख रहे Light, Dark और System default में से Dark के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • लास्ट में “ok” के बटन पर क्लिक करें।

इस तरह कुछ आसान स्टेप्स से आप अपने व्हाट्सएप्प वेब में डार्क मोड़ थीम अप्लाई कर सकते हैं। अब आइये जानते हैं कि इस थीम को वापस से कैसे हटाया जा सकता है।

How to turn off dark mode in WhatsApp

जैसा कि हमने आपको पहले बताया आप जब चाहें तब अपनी इस डार्क व्हाट्सएप्प थीम को अनेबल कर सकते हैं। व्हाट्सएप्प वेब में डार्क मोड़ ऑफ करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें।

  • सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप्प ओपन करें।
  • अब टॉप पर राइट कॉर्नर में आ रहे, Kebab Menu (︙) के आइकॉन पर टैप करें।
  • अब सेटिंग में जाएं।
  • अब चैट्स पर टैप करें।
  • अब थीम सिलेक्ट करें।
  • लिस्ट में से लाइट ऑप्शन सिलेक्ट करें।

Dark Mode के बारे में अन्तिम राय

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WhatsApp Web Dark Mode से जुड़े सवाल-जवाब

क्या WhatsApp Web में भी Dark Mode फीचर होता है?

जी हाँ, आप WhatsApp Web में भी डार्क मोड फीचर का मजा उठा सकते हैं।

WhatsApp Web में कितनी तरह की थीम लगा सकते हैं?

WhatsApp Web में भी आप व्हाट्सएप्प की तरह ही तीन थीम का उपयोग कर सकते हैं।


जबकि कोई अपराध किया जा चुका हो, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में वह जानता हो या करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, वैध दण्ड से बचाने के आशय से संश्रय देगा या छिपाएगा;

इस तरह के अपराध में
यदि अपराध मॄत्यु से दण्डनीय हो – यदि वह अपराध मॄत्यु से दण्डनीय हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा;
यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय हो – और यदि वह अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा;
और यदि वह अपराध एक वर्ष तक, न कि दस वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई तक की हो सकेगी, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

इस धारा में अपराध के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है, जो, यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धारा, अर्थात् 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 449 और 460 में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय होता और हर एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दण्डनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत में करने का दोषी था।
अपवाद–इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिसमें अपराधी को संश्रय देना या छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा हो।

झूठी सूचना देना

एक लोक सेवक को जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत करना    

यदि आवश्यक जानकारी एक अपराध, आदि के कमीशन का सम्मान करती है

जानबूझ कर लोक सेवक को गलत झूठी जानकारी देना

सूचना देना।

ऐसे अपराधी को शरण देता है, जिसे मॄत्यु से दण्ड दिया गया हो, तो उस व्यक्ति के लिए पांच साल के कारावास के साथ आर्थिक दण्ड के रूप में जुर्माना का प्रावधान है, जबकि आजीवन कारावास या दस साल के लिए कारावास से दण्डनीय अपराधी को शरण देने के अपराध में तीन साल के कारावास के साथ आर्थिक दण्ड के रूप में जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर कोई व्यक्ति 1 साल या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय किन्तु 10 साल से कम समय के लिए दण्डित किसी व्यक्ति को छुपने के लिए शरण देता है, तो उसके लिए दण्ड के रूप में अपराध या आर्थिक दण्ड के रूप में जुर्माना अथवा दोनों का एक चौथाई सजा का प्रावधान किया गया है।

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